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PayTM के खिलाफ FEMA के केस, पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े हैं आरोप

नईदिल्ली

 फिनटेक कंपनी पेटीएम का आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है. देश में फाइनेंशियल क्राइस की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने वन97 कम्यूनिकेशंस (One 97 Communications) द्वारा संचालित किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स जिसमें पेटीएम भी शामिल है उसकी जांच कर रहा है. ईडी इस बात का पता लगा रहा है कि इस पूरे मामले में फॉरेन एक्सचेंज के नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई है.

रॉयटर्स ने दो वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के हवाले से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जांच की जानकारी दी है. हालांकि इन सूत्रों ने ये नहीं बताया कि फेमा (Foreign Exchange Management Act) के किस प्रावधान के तहत प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है. एक सूत्र ने बताया कि जांच करने वालों ने अभी तक पेटीएम से संपर्क नहीं किया है. सूत्रों ने अपने नाम का खुलासा करने से इंकार कर दिया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं.  इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और वित्त मंत्रालय ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है. वहीं पेटीएम के प्रवक्ता ने फेमा कानून के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है साथ ही इसे गलत भी करार दिया है.  

पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए बैंक अकाउंट्स या वॉलेट्स से कोई ओवरसीज रेमीटेंस करना संभव नहीं है. ईमेल के जरिए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम वन 97 कम्यूनिकेशंस या उसके एसोसिएट पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा किसी फेमा कानून के उल्लंघन के अफवाहों को सिरे से नकारते हैं. पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस के नियमों के मुताबिक देश से बाहर रेमीटेंस किए जाने रोक है और ये केवल भारत में बड़े कमर्शियल बैंक ही कर सकते हैं.   

31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दिया था. पेटीएम पर आरोप है कि कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर अनियमितताएं बरत रही थी जिसके बाद आरबीआई ने ये एक्शन लिया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी कस्टमर पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा. साथ ही पेटीएम वॉलेट में टॉप अप कर सकेगा. कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी. इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है. आरबीआई ने अपने आदेश में पेटीएम से 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का आदेश दिया है.

आरबीआई के इस कार्रवाई के बाद से पेटीएम के स्टॉक में पिछले तीन कारोबारी सत्र से बड़ी जोरदार गिरावट देखी जा रही है. पिछले हफ्ते स्टॉक दो दिनों तक लगातार 20 -20 फीसदी गिरा. जबकि सोमवार 5 फरवरी को स्टॉक में 10 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. स्टॉक अपने ऐतिहासिक लो 438.50 रुपये पर जा पहुंचा है. जबकि तीन सेशन में स्टॉक में करीब 43 फीसदी की गिरावट आ चुकी है.

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