कलेक्टर ने सेलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिये दिशानिर्देश किये जारी…
इम्पेक्ट न्यूज. दंतेवाड़ा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा सभी सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन कर्ताओं को मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है तथा ब्यूटी पार्लर में लगी कुर्सियों के बीच 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
एक बार में उतने ही व्यक्तियों को सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में प्रवेश दिया जाएगा जितनी कुर्सी उपलब्ध है। सभी ग्राहकों को प्रवेश करते समय हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा अथवा साबुन से हाथ धुलाया जाएगा।
प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक पृथक कपड़े का उपयोग किया जाएगा तथा एक बार उपयोग करने के बाद अनिवार्यतः गर्म पानी में सर्फ व डेटॉल के साथ साफ करना होगा प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक कैंची कंघी उस्तरा एवं ब्लड का उपयोग करना होगा।
यदि उक्त कार्य संभव ना हो तो एक कुर्सी के पीछे न्यूनतम 10 सेट कैची एवं उस्तरा रखना होगा तथा एक बार उपयोग करने के बाद अनिवार्यतः सैनिटाइजर से साफ करने के पश्चात गर्म पानी में उबालकर सर्फ और डेटॉल से साफ करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के कुर्सी से उठने के पश्चात कुर्सी को सेनेटाइजर से साफ करना अनिवार्य है।
सैलून ब्यूटी पार्लर के संचालन का समय प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक होगा। संबंधित सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालक द्वारा उक्त शर्त का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड 5 सौ रूपये, द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपये अधिरोपित होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है तो, दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। अतः सुनिश्चित करें कि शर्तों के अधीन ही सैलून एवं ब्यूटी पार्लर का संचालन किया जाये।
संबंधित सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालक द्वारा किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
अतः किसी भी सैलून एवं ब्यूटी पार्लर के संचालक द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा एवं ब्यूटी पार्लर में जाने वाले आम नागरिकों से अपील किया जाता है कि एहतियात की दृष्टि से अपने साथ टॉवेल और नेपकिन लेकर आए ,भीड़ न लगाये सोशल तथा डिस्टनसिंग का पालन करें।