Breaking News

नक्सलियों को कारतूस बेचने वाले एएसआई और कांस्टेबल को आईजी ने किया बर्खास्त…

इम्पेक्ट न्यूज. जगदलपुर।

माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क में संलिप्त पाये गए जिला सुकमा के सहायक उप निरीक्षक आनन्द जाटव एवं प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह को पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

जारी बयान में बताया गया है कि बीते 4 जून को माओवादियों के लिए गोला बारूद एवं अन्य सामग्री के supply के सम्बंध में मुखबिर सूचना पर धमतरी निवासी मनोज शर्मा व बालोद निवासी हरिशंकर गेडाम को सुकमा मलकानगिरी चौक से घेराबंदी कर पकड़ा गया था।

इनके क़ब्ज़े से 303 व SLR हथियारों के 395 राउंड कारतूस मिले थे। पूछताछ में मनोज शर्मा व हरिशंकर गेडाम की निशानदेही पर दुर्गकोंदल के गणेश कुंजाम व आत्माराम नरेटी को गिरफ़्तार किया गया।

इन दोनों का सम्पर्क कांकेर के बड़े नक्सली लीडर दर्शन पेद्दा प्रतापपुर area committee सचिव से होने की बात सामने आयी। इनके क़ब्ज़े से भी 70 राउंड INSAS और 303 के मिले।303, AK 47, SLR , INSAS के कुल 695 राउंड बरामद किया गया।

जिसपर सुकमा में अपराध क्रमांक 51/20 (Section 25 of Arms Act & section 8 (3) of Chhattisgarh Jan Suraksha Act) दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

विवेचना के दौरान पुलिस लाइन में पदस्थ ASI आनंद जाटव एवं प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह की संलिप्तता सामने आने पर दोनों को गिरफ़्तार किया गया।

इस पूरे मामले की विवेचना हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय SIT गठित की गयी है। IG बस्तर रेंज सुंदरराज पी. द्वारा जिला सुकमा के ASI आनंद जाटव एवं प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह के आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होकर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त दोनों अधिकारी - कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के तहत दिनांक 10 जून को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. द्वारा बताया गया की पुलिस विभाग मे किसी एक या दो अधिकारी/कर्मचारी की आपराधिक कृत्यों एवं संदिग्ध आचरण के कारण बस्तर संभाग में तैनात अन्य सुरक्षा बल के सदस्यों के मनोबल पर किसी प्रकार का विपरीत असर न पड़ने देने।सुरक्षा बल के लिये अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठ सर्वोत्तम रखने की आवश्यकता हैं।

इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुये अपचारी सहायक उपनिरीक्षक आनंद जाटव एवं प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह को संविधान की धारा अनुच्छेद 311 के तहत ” सेवा से बर्खास्त” किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!