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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया…

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इम्पेक्ट न्यूज़ डेस्क।

गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के साल 2016 के एक फ़ैसले को खारिज कर दिया.

इस फ़ैसले में सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम से जारी की गई डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी देने के लिए कहा था. 

लीगल न्यूज़ देने वाली बेवसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस दलील के साथ साल 2016 के सीआईसी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने उसे कोई नोटिस दिए बिना ये निर्णय दिया था.

समाचार एजेंसी के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल जज बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया. 

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट के मामले में जानकारी मांगने वाले आवेदक यानी अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जुर्माने की रकम चार हफ़्तों के भीतर गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के पास जमा कराने के लिए कहा है.

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