शराब दुकान खोलने पर हाईकोर्ट का फैसला… लॉक डाउन खुलने के बाद सरकार करे निर्णय… पीआईएल निराकृत…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में देशी—विदेशी शराब की दुकानों को खोलने के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसे फैसला लेना था। लॉक डाउन के दौरान पहले 31 मार्च तक उसके बाद 7 अप्रेल तक शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया। पर इसके बाद शराब दुकान खोलने के संबंध में निर्णय के लिए सरकार ने एक चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी। कमेटी बनाने के फैसले के खिलाफ राजधानी रायपुर की समाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस कमेटी को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायलय में पीआईएल के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इस पर फैसला आने से पहले ही सरकार ने 14 अप्रेल तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय ले लिया था।

हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि दो अप्रैल के कमेटी बनाने के आदेश को राज्य सरकार ने खुद ही समाप्त कर दिया है। लिहाजा, इस याचिका का अब कोई अर्थ नहीं है। और, लॉकडाउन के बाद शराब दुकान खुलने पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

आज इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें न्यायलय ने लाक डाउन के बाद क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने के लिए सरकार को आदेश दिया। इसके साथ ही पीआईएल को निराकृत कर दिया गया।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!