Breaking NewsHigh Court

आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा पर हाईकोर्ट सख्त… भ्रष्टाचार के आरोप पर राहत से इंकार…

Getting your Trinity Audio player ready...

इम्पेक्ट न्यूज़। बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आरोपी IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला को निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगाई गई धाराओं को हाई कोर्ट ने सही माना है। साथ ही हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि नान घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दाखिल की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2015 को राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मार कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।

इस मामले में दो आईएएस अफसर समेत 18 अधिकारियों-कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 15 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कई अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार भी किए गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!