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CG बड़ी ख़बर : आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा विधेयक रोके जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर…

इम्पैक्ट डेस्क.

राज्य में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता हिमांग सलूजा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर विधेयक को ठप करने के खिलाफ याचिका दायर की है. उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताया।

याचिका में बताया गया है कि राज्यपाल कब, कब और कितने वर्षों में राजनीतिक पदों पर रहे हैं. साथ ही ये भी बताया है कि वो राज्यपाल की भूमिका में नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल के सदस्य की भूमिका में हैं. शायद इसलिए बिल पास नहीं हो रहा है। जबकि संविधान के अनुसार यदि विधानसभा विधेयक पारित कर देती है तो राज्यपाल को निर्धारित समय के भीतर उस पर अपनी सहमति देनी होती है।

राज्यपाल विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकता है। और यदि विधान सभा इसे किसी प्रकार के संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के राज्यपाल के पास दुबारा भेजती है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति देनी होती है। लेकिन राज्यपाल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसके कारण राज्य में आरक्षण की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य में आरक्षण का प्रतिशत तय नहीं होने के कारण हाईकोर्ट में कई याचिकाओं की सुनवाई भी ठप पड़ी है. याचिका में राज्यपाल को जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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