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ACB ने शराब घोटाले और कोयला परिवहन घोटाले में दर्ज की FIR… पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, IAS अफ़सरों के साथ 100 से ज़्यादा नामजद… पूरा डिटेल यहाँ देखें

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इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले और कोयला परिवहन घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो में एफ़आइआर दर्ज करवाई गई है। इसमें नौकरशाह, नेता, व्यापारी के सौ से ज़्यादा लोगों को नामज़द किया है। यह सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

इसके तहत कुल चार FIR दर्ज किए गए हैं अपराध क्रमांक 001/24 में इसे120-B-IPC, 409-IPC, 13(2)-PRE, 13(1)(a)-PRE धाराओं में दर्ज किया गया है।

अपराध क्रमांक 002/24 में इसे120-B-IPC, 420-IPC, 12-PRE धाराओं में दर्ज किया गया है।

अपराध क्रमांक 003/24 में इसे120-B-IPC, 420-IPC, 12-PRE, 7A-PRE  धाराओं में दर्ज किया गया है।

अपराध क्रमांक 004/24 में इसे 120-B-IPC, 420-IPC, 467-IPC, 468-IPC, 471-IPC, 12-PRE धाराओं में दर्ज किया गया है।

इन सभी प्राथमिकी की जानकारी को सेंसेटिव बताकर ब्योरा जारी नहीं किया गया है

कोयला और शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एंटी करप्शन ब्यूरो में तीन पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्य सचिव, दो निलंबित आईएएस, एक रिटायर्ड आईएएस और प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं समेत 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद किसी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी की ओर से दर्ज कराई गई यह अब तक की सबसे बड़ी एफआईआर है.

एंटी करप्शन ब्यूरो में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, पूर्व कांग्रेसी विधायक शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, यूडी मिंज, गुलाब कमरो के नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी मित्र विजय भाटिया का नाम भी एफआईआर में दर्ज है.

कैसे हुआ शराब घोटाला

शराब घोटाले में ईडी (ED) ने अपनी चार्जशीट में बताया कि किस तरह एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिये आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ. ED ने चार्जशीट में कहा है कि साल 2017 में अच्छी मंशा से आबकारी नीति में संशोधन कर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्प एलटीडी (CSMCL) के जरिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के सरगना अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिये भ्रष्टाचार किया. इस दौरान 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. ED ने अपनी चार्जशीट में 3 स्तर का घोटाला बताते हुए इसे भाग A, B, C भाग में बांटा है.

भाग A के तहत CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलर की शराब को परमिट करना था, जो रिश्वत-कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए थे. देशी शराब के एक केस पर 75 रुपये कमीशन दिया जाना था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर एक्सेलशीट तैयार करते, किससे कितना कमीशन आया, उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था.

भाग B के तहत अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने देशी शराब और अंग्रेजी शराब ब्रांड के होलोग्राम बनाकर बेहिसाब शराब CSMCL की दुकानों में बेचीं, जिससे राज्य को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ.

भाग C में डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है. आपराधिक सिंडिकेट के जरिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.

ED ने शराब घोटाले में इन्हें बनाया आरोपी

ईडी ने शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया. रायपुर एजाज ढेबर के कारोबारी भाई अनवर ढेबर, CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविन्द सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो जेल में हैं. लोअर कोर्ट में ईडी के बनाए गए सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की हो चुकी है.

FIR की कॉपी में दर्ज किए गए नामों में अनिल टुटेजा, तत्कालीन संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, अनवर ढेबर, अरूणपति त्रिपाठी, प्रबंध संचालक छग स्टेट मार्केटिंग कार्पो, लिमि., मेसर्स रतनप्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कवासी लखमा, तत्कालीन आबकारी मंत्री, निरंजन दास तत्कालीन आबकारी आयुक्त, जनार्दन कौरव, तत्कालीन सहायक जिला आबकारी अधिकारी, अनिमेष नेताम, तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, विजय सेन शर्मा तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, अरविंद कुमार पटले तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, प्रमोद कुमार नेताम तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, विकास कुमार गोस्वामी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी समेत 68 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं इसी एफआइआर में अज्ञात कांग्रेस के पदाधिकारी, अन्य आबकारी अधिकारीगण एवं अन्य दर्ज करवाया गया है। देखें पूरी सूची

तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान कोयला ट्रांसपोर्टेशन में लेवी वसूलने और सिंडिकेट बनाकर शराब में अवैध उगाही के मामले की जांच ईडी कर रही है. ED ने कोयला घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, निखिल चंद्राकर जेल में बंद हैं. शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि “शराब घोटाले” में 2,161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, जो 2019 में सूबे के वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं, उनके सहयोगियों की मिलीभगत का परिणाम है.

आरोप यह भी लगा कि शराब की बिक्री पर प्रदेश को मिलने वाली ड्यूटी की इस बड़ी लूट का हिस्सा राज्य में सरकार चला रहे नेताओं के पास भी जाता था. छत्तीसगढ़ में प्राइवेट प्लेयर्स को अनुमति नहीं है और आठ सौ आउटलेट से ही शराब बेचा जाता है. इससे बेचे जाने वाले शराब की बिक्री पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, लेकिन एक सिंडिकेट किए गए फर्जीवाड़े से सरकार को मिलने वाले 2,161 करोड़ रुपये लूट लिए गए. ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में शराब का प्रबंधन और मॉनिटरिंग की जाती है. महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने प्रदेश के आठ सौ आउटलेट पर अपने लोगों को तैनात करवाकर इन लोगों की मदद से डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया और उससे अवैध देशी और विदेशी शराब बेची गई. जांच एजेंसी के अनुसार अनवर ढेबर अपने लिए कमीशन का 15 प्रतिशत रखता था और बाकी सत्तासीन राजनेताओं को चला जाता था.

कोयला घोटाला

कोयला घोटाले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं. ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में करीब 540 करोड़ रुपये का कोयला घोटाला हुआ है. इस पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च, बेनामी संपत्तियों को बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया है. ईडी ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के लिए अधिकारियों, व्यापारियों और राजनेताओं का एक कार्टेल था, जो कोयला परिवहन के जरिए प्रति टन 25 रुपये की वसूली में शामिल था. प्रदेश में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली की जा रही थी.

कोयला घोटाले में पहला चार्ज शीट पिछले साल नौ दिसंबर को दायर किया गया था, जिसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, व्यवसायी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था. मामले के ये सभी आरोपी को गिरफ्तार कर ईडी ने जेल भेज दिया है.

अपराध क्रमांक 003/24 में इसे120-B-IPC, 420-IPC, 12-PRE, 7A-PRE  धाराओं में दर्ज किया गया है। नीचे देखें 

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