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तिल्दा विकासखंड के ग्राम किरना, ग्राम तुलसी और नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा के वार्ड-17 कंटेंटमेंट जोन घोषित

कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी

मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंधित

इम्पेक्ट न्यूज़ रायपुर 10 जून 2020/

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर मे तिल्दा विकासखंड के ग्राम किरना,ग्राम तुलसी और नगर पालिक परिषद,तिल्दा-नेवरा अन्तर्गत वार्ड-17,में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।अपर कलेक्टर ने ग्राम किरना कंटेंटमेंट जोन में पूर्व में साहू किराना दुकान,पश्चिम में लीलाधर का मकान ,उत्तर में प्राथमिक शाख सहकारी समिति किरना और दक्षिण में नहर नाली को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।
ग्राम तुलसी में कंटेंटमेंट की सीमाएं पूर्व में तिल्दा-खरोरा मुख्य मार्ग,पश्चिम में आवासीय कॉलोनी,उत्तर में महेश अग्रवाल कॉलोनी और दक्षिण में राइस मिल के पास को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है।
नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक-17 में कंटेंटमेंट जोन की सीमाएं पूर्व में कॉन्क्रीट रोड,पश्चिम में कन्हैया दुबे का घर बाड़ी,उत्तर में देवांगन प्रिंटिंग प्रेस और दक्षिण में रूपरस यादव का मकान तक को निर्धारित किया गया है।
कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए अनुज शर्मा,अनुविभागीय अधिकारी,तिल्दा, रायपुर मो.न. 94252-13225, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु विश्वनाथ मुखर्जी, उप वनामंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 90092-40000, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुाओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु जी डी डहरिया,मुख्य नगर पालिक अधिकारी,नगर पालिक परिषद ,तिल्दा-नेवरा, मोबाइल नंबर 91319-78427,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमति मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर राकेश कुमार ध्रुव,तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी मो.न. 91351-15733, भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु शरद कुमार चंद्रा, थाना प्रभारी,थाना नेवरा, मो.नं. 94791-91056को नियुक्त किया गया है।

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