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मंदिर, रेस्टोरेंट और होटल के लिए अनलॉक 2.0 के नियम सरकार ने किए घोषित… पूरा पढ़ें और जाने क्या और कैसे?

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।

मंदिर, रेस्टोरेंट और होटल के लिए अनलॉक 2.0 के नियम सरकार ने किए घोषित… पूरा पढ़ें और जाने क्या और कैसे?

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम जारी आदेश में लॉक डाउन को क्रमश: खोलने के संकेत दिए हैं। इसके तहत अनलॉक 2.0 के तहत अब सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक पूजा स्थल को भी खोला जाएगा।

स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

इस चरण में भी शापिंग मॉल पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है।

रेस्टोरेंट के लिए टेक अवे की नीति ही लागू रहेगी। होटल के लिए केंद्र सरकार की अनुमति केवल पूर्व में निर्धारित उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत ही हो सकेगी।

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