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कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला… दुष्‍कर्म के बाद जन्‍मी बच्‍ची को मिलेगी दोषी की आधी संपत्ति…

इंपैक्ट डेस्क.

वैशाली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में एक महिला समेत दो लोगों को जीवन के अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए संजीत पासवान को एक लाख रुपये तथा संगीता देवी को 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि घटना के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। डीएनए टेस्ट में बात सामने आई कि संजीत पासवान उस बच्‍ची का पिता है। इस आधार पर संजीत पासवान की संपत्ति का एक हिस्सा नवजात शिशु को भी देने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि पातेपुर थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय बच्ची अपने पड़ोस की लड़की के साथ स्कूल जाती थी। उसकी सहेली की मां संगीता देवी और मौदह बुजुर्ग गांव का संजीत पासवान साथ मिलकर ब्याज पर रुपये लगाने का काम करते थे। उसी के इशारे पर संगीता देवी ने अपनी पुत्री की सहेली को अपने घर पर बुलाकर संजीत पासवान के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। जहां संजीत कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की मां पहले ही मर चुकी थी। पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसी का लाभ उठाकर संजीत उसके साथ 5-6 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच पीड़िता के शरीर में बदलाव आ गया। यह देखकर उसका पालन पोषण कर रही चाची ने पूछताछ शुरु की तब उसने आपबीती बताई और मामले की शिकायत की गई।

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