Containment Zone

District Beejapur

Corona effect.. पॉजिटिव केस आने पर सीआरपीएफ कैम्प “कंटेन्मेंट जोन” घोषित, घर पहुंच सेवा  के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की होगी आपूर्ति , वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

बीजापुर। जिला मुख्यालय के महादेव घाट के आगे स्थित 85 बटालियन जी कम्पनी के क्वारंटाईन सेंटर में रखे गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए महादेव घाट आगे स्थित 85 बटालियन कैम्प को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेन्मेंट जोन हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा  के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जावेगी। कन्टेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल

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बीजापुर। जिला मुख्यालय के महादेव घाट के आगे स्थित 85 बटालियन जी कम्पनी के क्वारंटाईन सेंटर में रखे गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए महादेव घाट आगे स्थित 85 बटालियन कैम्प को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेन्मेंट जोन हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा  के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जावेगी। कन्टेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल

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बीजापुर। जिला मुख्यालय के महादेव घाट के आगे स्थित 85 बटालियन जी कम्पनी के क्वारंटाईन सेंटर में रखे गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए महादेव घाट आगे स्थित 85 बटालियन कैम्प को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेन्मेंट जोन हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा  के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जावेगी। कन्टेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल

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बीजापुर। जिला मुख्यालय के महादेव घाट के आगे स्थित 85 बटालियन जी कम्पनी के क्वारंटाईन सेंटर में रखे गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए महादेव घाट आगे स्थित 85 बटालियन कैम्प को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेन्मेंट जोन हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा  के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जावेगी। कन्टेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल

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