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छग के उच्च शिक्षा सचिव और इंदिरा गांधी कृषि विवि सहित 5 को हाईकोर्ट का नोटिस, अनुकंपा नियुक्ति का मामला

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इम्पेक्ट न्यूज़। बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सहित 5 को नोटिस जारी कर 4 हप्ते में जवाब तलब किया है।

शुभम शर्मा के पिता स्व राकेश कुमार शर्मा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक वर्ग दो के रूप में पदस्थ थे। जिनका 09 सितंबर 2017 को आकस्मिक निधन हो गया। जिस पर उनके पुत्र शुभम शर्मा द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 15 अक्टूबर 2017 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, 

लेकिन उनके आवेदन को निरस्त कर उनकी सौतेली मां को अनुकम्पा नियुक्ति दे दी गई। जबकि राकेश कुमार शर्मा की मृत्यु के चार साल बाद भी गीता शर्मा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए  निर्धारत प्रपत्र में आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सौतेले बेटे शुभम शर्मा द्वारा आपत्ति जताई जाने पर उन्हें संबंधित विभाग द्वारा पत्राचार के जरिए बताया कि गीता शर्मा ने अनुकम्पा नियुक्ति पूर्व घोषणा पत्र में दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का भरण पोषण करने का वचन दिया है और अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देशों में विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में प्रथम प्राथमिकता होने के कारण उन्हें 13 जनवरी 2022 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी I

कुछ माह बाद दिवंगत के पुत्र और दिवंगत के माता और पिता द्वारा इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के रजिस्ट्रार को निवेदन किया कि गीता शर्मा अपने सौतेले बेटे, सास और ससुर की अनुकम्पा नियुक्ति उपरांत किसी तरीके की आर्थिक सहायता नहीं कीI  जिसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा गीता शर्मा को सुनवाई का मौका दिया गया जिसमें उन्होंने अपने सौतेले बेटे को वयस्क बताते हुए उनकी और बाकी परिवार को बताया की वे गीता शर्मा पर आश्रित नहीं माने जा सकतेI

गीता शर्मा के जवाब के कुछ महीने बाद तक भी जब इंदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा माननीय हाईकोर्ट में याचिका पेश की। मामले में कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय और अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

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