डिपाजिट 13 के मामले में वन अधिनियम का उल्लंघन एनसीएल के पूर्व CEO गिरफ्तार, मिली बेल

  • इम्पेक्ट न्यूज. दंतेवाड़ा।

बचेली वन परिक्षेत्र अंतर्गत डिपाजिट 13 में अवैध वन कटाई के मामले में गुरूवार को बड़ी कार्रवाई हुई। इस मामले में एनसीएल के पूर्व CEO व्हीएस भास्कर को वन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिय गया। जिन्हें न्यायिक अधिकारी वर्ग 2 देवाशीष ठाकुर के न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दिया।

एईएल को खनन लीज पर खदान आबंटन के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई है। विवाद के बाद वन विभाग ने डिपाजिट 13 में अवैध कटाई का मामला पंजीबद्ध किया था। इसकी जांच करवाई गई। इसके बाद बचेली वन परिक्षेत्र के अधिकारी अशोक सोनवानी ने पीओआर क्रमांक 4426/13 जिसे 2 फरवरी 2019 और पीओआर क्रमांक 4426/14 जिसे 2 मई 2019 को दर्ज किया था इसके त​हत एनसीएल के तत्कालीन CEO व्हीएस प्रभाकर को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया।

वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक सोनवानी ने इस मामले में बताया कि डिपाजिट 13 के कुल 680 पेड़ों की कटाई अवैध रूप से होना पाया गया है। जिसके तहत यह विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी श्री प्रभाकर के विरूद्ध भावअ 1927 की धारा26(1) क, 52, 63, 64, 66(8), 68, 69 व छग वनोपज जैव विविधता संरक्षण और पोषणीय कटाई नियम 2005 की धारा8, 10 व वन्य प्राणी संरक्षण अधि. 1972 की धारा 17 (ए),50, 51, लोक संपत्ति क्षति अधि.1984 की धारा 3(1),(2), 4, 5, 6 के तहत कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सीजी इम्पेक्ट ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी। इसके बाद लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए है। फिलहाल एक के बाद एक हो रही कार्रवाई से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं कि बैलाडिला के खदान को गलत तरीके से खनन ठेके पर देने की कोशिश की जा रही थी।

हाल ही में जिला प्रशासन ने शासन को जांच रिपोर्ट भेजी है जिसमें एनसीएल को खदान आबंटन के सबंध में की गई ग्राम सभा को फर्जी बताया गया है। इसी तरीक से वन विभाग ने भी बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में एनसीएल के पूर्व महाप्रबंधक को गिरफ्तार कर यह संकेत दे दिया है कि इस खदान की आड़ में बहुत की अवैधानिक गतिविधियां संचालित की जाती रही।

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