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छत्तीसगढ़ में ED, आईटी और CBI के बाद सेंट्रल GST की ऐंट्री : रडार पर है 6000 से ज्यादा कारोबारी…

इम्पैक्ट डेस्क.

छत्तीसगढ़ में ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई के साथ अब सेंट्रल जीएसटी की भी एंट्री हो चुकी है। सेंट्रल जीएसटी ने छत्तीसगढ के 6 हजार से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस भेजा है। सेंट्रल जीएसटी की इस कार्रवाई में विवादित और टैक्स जमा नहीं करने वाले कारोबारी शामिल है, जिनकी सुनवाई विभागीय स्तर पर चल रही है। सभी प्रकरणों पर बकाया टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जीएसटी टीम के नोटिस जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

6 हजार से ज्यादा कारोबारियों को नोटिस
सेंट्रल जीएसटी की ओर से छत्तीसगढ़ के 6 हजार से ज्यादा कारोबारियों को एक नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, साल 2017-2018 के मामलों का समाधान करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया था। 2018 -2019 के मामलों में दिसंबर 2023 तक का वक्त दिया गया है। 2019 -2020 के मामलों में मार्च 2024 की तक की तारीख व्यापारियों को दी गई है। 

केंद्र सरकार ने दिया है ट्रिब्यूनल गठन का आदेश
इनमें ज्यादातर मामले टैक्स चोरी के और टैक्स जमा नहीं करने वाले कारोबारी के नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े हुए मामलों का निराकरण करने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट गठन का आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट बिलासपुर और राजधानी रायपुर में संचालित होगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गठन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 

कहां से मिलता है सबसे ज्यादा टैक्स?
सेंट्रल जीएसटी को लोहा, कोयला, सीमेंट कारोबारियों से सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है। कुल राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कारोबारियों द्वारा जमा कराया जाता है। बाकी का 40 प्रतिशत हिस्सा अन्य कारोबार और टैक्स चोरी करने वालों के ठिकानों पर छापा मारकर वसूल किया जाता है। 

इस बार सेंट्रल जीएसटी के सामने 16,480 करोड़ का लक्ष्य
केंद्रीय जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए 16480 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 7 महीने के समय में 9000 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली सेंट्रल जीएसटी ने कर ली है। साल 2022-23 के दौरान 7 हजार 882 करोड़ रुपये वसूले थे। जीएसटी के अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार 1 हजार 118 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स वसूला गया है।

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