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दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बढ़े हुए लॉक डाउन पीरियड के लिए नए दिशा-निर्देश किए जारी… क्या खुलेगा और कब तक… सब कुछ जान लें…

इन्पेक्ट न्यूज. दंतेवाड़ा।

भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिलों को कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के ग्रीन जोन में सम्मिलित किए जाने के कारण जिला कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति सशर्त दी गयी है।

स्वास्थ्य सभी अस्पताल,नर्सिंग होम, क्लीनिक दवा दुकानें, फार्मेसी,लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा से संबंधित गतिविधि कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आवश्यक सप्लाई चेन संबंधित निर्माण ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल से संबंधित निर्माण कार्य एंबुलेंस तथा स्वास्थ्य कर्मियों का परिवहन एवं संस्थाओं का परिचालन किया जा सकेगा, समयावधि की पाबंदी नहीं होगी।

कृषि एवं संबंधित गतिविधियां कृषकों द्वारा कृषि कार्य वनोपज के क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियां मंडी एवं उप मंडी तथा मंडी से लाइसेंस प्राप्त क्रेता विक्रेता कृषि समितियां कृषि से संबंधित मशीनरी एवं कल पुर्जे विक्रय की स्थापना खाद एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी है।

हैचरी, एक्वेरियम से संबंधित दुकानें मत्स्य उत्पादन से संबंधित कोल्ड चेन एवं विक्रय पोल्ट्री से संबंधित खाद्य का विक्रय की अनुमति होगी।                   

काजू एवं अनाजों की प्रसंस्करण प्रक्रिया, राईस मिल ,डेयरी ,दूध संग्रहण प्रोसेसिंग, गौशाला ,कांजी हाउस, पशु आहार का परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति होगी। सब्जी ,फल ,किराना दुकान, अन्य सभी दुकानों के लिए संध्या 5ः00 बजे तक ही दुकान संचालन की अनुमति होगी।          

वित्तीय संस्थान सभी बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी ,चॉइस सेंटर से संबंधित सुविधा केंद्र ,बैंक सखी ,डाकघर के संचालन की अनुमति होगी। गुड्स एवं कार्गो सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनों के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी।

इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी,किंतु इनमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। सभी प्रकार के इकॉमर्स कोरियर सर्विस डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। अंतरराज्यीय मालवाहक परिवहन हेतु लोडिंग अनलोडिंग के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।    

निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से सभी प्रकार के निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी मनरेगा के संबंधित कार्यों को जारी रखे जाएंगे। प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। सिंचाई एवं जल संवर्धन के कार्यों को किया जाएगा। सड़क निर्माण सिंचाई योजना ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य एनएमडीसी रेलवे शामिल है। निर्माण कार्य के लिए क्रशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। सीमेंट एवं हार्डवेयर फर्नीचर, पाइपलाइन दुकान आदि को खोला जा सकेगा।

शहरी क्षेत्र जहां लेबर इन हाउस है वहां निर्माण कार्य किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी। अन्य आवश्यक पुलिस व नगर सेना अग्निशमन के सेवा आपदा जेल नगर निगम के कार्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा। दूरसंचार पेट्रोल पंप पानी बिजली आपात सेवा तथा मीडिया संबंधित सेवा के संचालन के समय सीमा नहीं होगी ।                     

मदिरा दुकानों का संचालन प्रातः 9ः00 बजे से संध्या 5ः00 बजे की समयावधि में होगा। भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर  प्लंबिंग पेंटिंग एसी कूलर मरम्मत टायर पंचर दुकान गैरेज गैस चूल्हा रिपेयरिंग से संबंधित स्थापना को प्रारंभ किया जा सकेगा।

सभी औद्योगिक स्थापनाओं को निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। जिले के भीतर आवश्यक कार्य हेतु निजी वाहन से आवागमन की अनुमति होगी। फर्नीचर निर्माण कंप्यूटर कपड़ा ज्वेलरी सभी स्टेशनरी हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के संचालन की अनुमति होगी।

सभी सैलून ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी जा सकेगी किंतु, उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त स्थापनाओं को निम्न शर्तों के अधीन संचालित किया जाएगा जिले के सभी प्रकार के दुकाने कार्यालय व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि के संचालन का समय प्रातः 9ः00 से 5ः00 बजे तक होगा विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों का संचालन किया जाएगा। दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण हेतु प्राप्त 7ः00 बजे से 9ः00 बजे तक अतिरिक्त छूट होगी।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवा एवं दुकानों के संचालन में समय का प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल एवं ढाबे  जो टेक अवे सुविधा के साथ संचालित की जा रही है  शाम 5ः00 बजे तक संचालित हो सकेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाए  व्यवसायिक संस्था निजी कार्यालय 33 प्रतिशत  क्षमता के साथ संचालित करें।                  

शतप्रतिशत क्रेता विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा दुकान में सैनिटाइजर एवं हाथ धोने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु एक-एक मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन ना किया जाए।

संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग ना किया जाना, सामाजिक दूरी से क्रय विक्रय की कार्यवाही ना की जाए मास्क का उपयोग नहीं करने से सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना हाथ धुलाई की व्यवस्था ना होना निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित किया जाएगा प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड 500 रूपये, द्वितीय उल्लंघन पर हजार रूपये आरोपित होगा ।

इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी अतः सुनिश्चित करें कि शर्तों के अधीन ही दुकानों का संचालन किया जाए। सभी स्थापनाओं के संचालन कर्ता को कर्मचारी हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को 1 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर प्रतिष्ठान संचालन के सप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पूर्ववत होगी। सभी संस्थाएं निर्धारित दिवस पर साप्ताहिक अवकाश जरूर दें। कार्यस्थल,दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा । सार्वजनिक स्थलों कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

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