International

अदालत का फैसला : डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य

Getting your Trinity Audio player ready...

इम्पेक्ट न्यूज डेस्क।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्हें 6 जनवरी 2021 को हुई US कैपिटल हिंसा (अमेरिकी संसद) के लिए जिम्मेदार माना गया है।

दरअसल, 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार हुई थी। इसके बाद 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने संसद में घुसकर हिंसा की थी और चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश थी।

ट्रम्प को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है कि जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया हो।

3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306 और ट्रम्प को 232 वोट मिले। सब कुछ साफ था। इसके बावजूद ट्रम्प ने हार नहीं कबूली। उनका आरोप था कि वोटिंग और काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई।

ट्रम्प ने कई राज्यों में केस दर्ज कराए। ज्यादातर में ट्रम्प समर्थकों की अपील खारिज हो गई। दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाएं खारिज कर दीं। ट्रम्प इशारों में हिंसा की धमकी देते रहे।

6 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर आखिरी मुहर लगनी थी। इसके लिए अमेरिकी संसद का सत्र चल रहा था। यहां वोटों की गिनती होनी थी। ट्रम्प के सांसदों ने कुछ जगहों के नतीजों पर ऐतराज जताया था। इस पर चर्चा होनी थी। इस चर्चा के बाद बहुमत के साथ बाइडेन की जीत पर मुहर लगी थी। इससे नाराज ट्रम्प समर्थकों ने संसद पर हमला कर दिया।

error: Content is protected !!