सुप्रीम कोर्ट ईवीएम-वीवीपैट मिलान अनिवार्य करने के मामले में आज फैसला सुनाएगी
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 26 अप्रैल को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल है। अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग
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