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सुप्रीम कोर्ट का आदेश : मीडिया वन चैनल को मिलेगा लाइसेंस… कोर्ट ने कहा- समाज के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी…

इम्पैक्ट डेस्क.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चार हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीलबंद कवर में कोर्ट में रिपोर्ट दायर करना प्राकृतिक न्याय और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी आधार के राष्ट्रीय सुरक्षा का दावा करने के लिए गृह मंत्रालय की खिंचाई की. सीजेआई ने फैसले में कहा कि किसी मीडिया संगठन द्वारा आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को सरकार विरोधी नहीं कहा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मीडिया की इंवेस्टिगेटिव रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण संरक्षण का दावा नहीं कर सकती, जबकि ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों के मद्देनजर हो।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया नहीं जा सकता। जैसा इस मामले में गृह मंत्रालाय द्वारा उठाया गया था।

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