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बात काम की : अगर आपके बैंक खाते में आपकी जमा पूंजी है और आपकी मृत्यु हो जाय, तो कौन निकाल सकता है आपके खाते में रखे पैसे? जानें नियम…

इम्पैक्ट डेस्क.

हर कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करता है। लोग नौकरी या अपना बिजनेस करते हैं और इससे होने वाली कमाई से अपनी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। पर लोग कमाई से सिर्फ इतना ही नहीं करते बल्कि, लोग भविष्य के लिए बचत भी करते हैं। बस बचत करने के हर किसी के अपने-अपने अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे- कोई किसी योजना में पैसे निवेश करता है, तो कोई शेयर मार्केट या एसाईपी आदि में पैसे लगाता है। ठीक इसी तरह कई लोग बैंक में पैसे रखकर भी बचत करते हैं। पर जरा सोचिए कि अगर खाताधारक की किसी कारण मृत्यु हो जाए, तो फिर बैंक में रखे इस पैसे पर किसका अधिकार होगा यानी ये पैसे किसे मिलेंगे? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं…

नहीं है नॉमिनी, तो?

  • मान लीजिए कि अगर किसी बैंक खाते में नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है और ऐसी स्थिति में खाताधारक का निधन हो जाता है, तो फिर जो व्यक्ति भी इन पैसों पर दावा करेगा उसे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
  • नियमों के तहत अगर बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा गया है, तो जो व्यक्ति पैसों पर दावा कर रहा है उसे विल या फिर उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र बैंक को दिखाना होता है। बैंक पूरी जांच करता है और सही पाए जाने पर ही पैसे देता है।
  • जॉइंट खाते का नियम
  • अगर किसी का बैंक में जॉइंट बैंक खाता है और किसी कारणवश इनमें से किसी एक खाताधारक का निधन हो जाता है, तो फिर दूसरा व्यक्ति बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको बैंक को अपने दूसरे खाताधारक की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिखाना होता है। इसके बाद बैंक जॉइंट खाते से उस शख्स का नाम हटा देता है।
  • खाते में नॉमिनी है, तो?
  • आपके बैंक खाते में आपने पहले से नॉमिनी जोड़ रखा है, तो फिर खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके बैंक खाते में रखे पैसों पर नॉमिनी का अधिकार होता है। बस इसके लिए नॉमिनी को बैंक में खाताधारक के डेथ सर्टिफिकेट की असली कॉपी दिखानी पड़ती है और साथ में दो गवाह भी चाहिए होते हैं।
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