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आधार कार्ड रखते हैं तो ध्यान दें! चुकाना न पड़े 1000 रुपये का जुर्माना… ऑनलाइन तुरंत निपटा लें यह काम…

इम्पैक्ट डेस्क.

क्या आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लिया है? यह काम निपटाने के लिए आपके पास 30 जून तक का समय है। इसके बाद आपसे 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने आपके पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है, हालांकि तब तक इंतजार करने का मतलब तगड़ा जुर्माना है। 30 जून, 2022 तक दस्तावेजों को लिंक करने पर 500 रुपये वसूल किए जाएंगे और इसके बाद जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा। 

टैक्सपेयर्स यह जानने की जरूरत है कि 1 अप्रैल, 2017 से पैन और इनकम रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में आधार नंबर को दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए पेनल्टी और परेशानियों से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं।

पैन को आधार के साथ ऐसे लिंक करें:
आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या लिंक पर क्लिक करें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

रजिस्टर करें (अगर पहले से नहीं किया है). आपका पैन ही आपकी यूजर आईडी होगी।

यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए पूछेगा। 

अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा तो तो मेनू बार पर ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।

पैन विवरण के अनुसार जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल्स पहले से लिखे होंगे।

पैन डिटेल्स को वेरिफाई करें। अगर कोई जानकारी मेल नहीं हो रही तो किसी एक डॉक्यूमेंट में उसे ठीक कराना होगा। 

अगर डिटेल्स सही हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और link now बटन पर क्लिक करें।

एक पॉप-अप मैसेज आपके बताएगा कि आधार-पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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