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अब फर्जी खबरों का फैक्ट-चेक करेगी सरकार… इंटरनेट कंपनियों को हटाना होगा ‘फेक कंटेंट’…

इम्पैक्ट डेस्क.

तमाम आलोचनाओं और चिंताओं के बीच, केंद्र सरकार ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। यह नियामक संस्था फैक्ट चेक बॉडी को फेसबुक और ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकार से संबंधित कंटेंट को “फेक” या “भ्रामक” का लेबल लगाने की अनुमति देगी। सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए नियुक्त संगठन को सरकार से संबंधित किसी भी झूठी या भ्रामक सामग्री की पहचान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है।

आईटी मंत्रालय ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत PIB जैसी सरकारी संस्था फेसबुक, ट्विटर, गूगल को केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहीं झूठी, गलत या भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक करके उन्हें हटाने के लिए बोल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर अन्य वेबसाइट्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आर्टिकल्स या कोई अन्य कंटेंट, जिसे फैक्ट चेक निकाय की ओर से ‘फेक न्यूज’ घोषित किया गया हो, उसे तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए। ऐसी पोस्ट के लिए पीआईबी की ओर से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को अलर्ट किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शायद यह एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट हो सकती है जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा।  

केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि अंतिम नियम पर काम किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा, “सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के माध्यम से एक इकाई अधिसूचित करने का फैसला किया है। यह संगठन ऑनलाइन मंचों पर डाली गई सभी सूचनाओं के तथ्यों की जांच करेगा।’’

मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों के बारे में बात करते हुए कहा कि कई स्वयं-नियामक संगठन (एसआरओ) होंगे जो ढांचे के आधार पर ऑनलाइन खेलों की अनुमति के बारे में निर्णय लेंगे। चंद्रशेखर ने कहा, “निजी कंपनियों ने एसआरओ के लिए मसौदा दाखिल किया है, जिसपर उनसे चर्चा की जाएगी। सरकार एसआरओ सूचीबद्ध करेगी। यह एक स्वतंत्र इकाई होगी। हम तीन एसआरओ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अगर ज्यादा की जरूरत होगी तो हम वह भी करेंगे।”

सरकार ने आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन में होने वाले जुए संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धन जुटाने वाले ऑनलाइन गेम्स को केवाईसी नियमों का पालन करना होगा।

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