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RBI की नई गाइडलाइंस, क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में किए ये बदलाव

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 मार्च, 2024 को कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं (card issuers) को कार्ड नेटवर्क (card networks) के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है। RBI ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को जारी करते समय अपने पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प भी प्रदान करना होगा। मौजूदा कार्डधारकों (cardholders) के लिए यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है। यह कदम RBI की ओर से यह देखने के बाद आया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।

केंद्रीय बैंक निर्देश अधिकृत कार्ड नेटवर्क को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प., डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे, और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड के रूप में परिभाषित करता है।

इन लोगों के लिए हैं ये दिशानिर्देश

आरबीआई (RBI) ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्क को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नए समझौते निष्पादित करके संशोधन या नवीनीकरण के समय मौजूदा समझौतों में नए नियम लागू किए जाएं। हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया कि नए निर्देश उन क्रेडिट कार्ड (credit cards) जारीकर्ताओं पर लागू नहीं हैं जिनके जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। उन्हें इन दिशानिर्देशों से बाहर रखा गया है।

आमतौर पर, अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता द्वारा तय किया जाता है और यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं।

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