Big newsHigh Court

अगर पति का जीवन नर्क बनाने के लिए पत्नी पीड़ा में रहने को तैयार है तो पति तलाक का हकदार : हाईकोर्ट…

इंपैक्ट डेस्क.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पति का जीवन नर्क बनाने के लिए पत्नी पीड़ा में रहने को तैयार है तो पति तलाक का हकदार है। हाईकोर्ट ने यह आदेश गुरदासपुर निवासी पति द्वारा तलाक की मांग से जुड़ी याचिका मंजूर करते हुए दिया है।

याचिका में पति ने बताया कि उसका विवाह 2015 में हुआ था। विवाह के 15 दिन बाद ही उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसके तीन माह बाद पत्नी ने जम्मू-कश्मीर में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस याची व उसके परिवार वालों पर डाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि जिन 15 दिन वह घर पर रुकी उसने याची से संबंध भी नहीं बनाए। पहली रात में उसने याची से कहा कि वह उससे नहीं किसी और से विवाह करना चाहती थी। याची ने तलाक के लिए पठानकोट की फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके चलते अब याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। 

error: Content is protected !!