District bilaspur

हाईकोर्ट में रविवार को भी सुनवाई: आज चलने वाला था सब्जी दुकानों पर बुलडोजर, जज ने सीएमओ के आदेश पर लगाई रोक…

Impact desk.

न्याय की आस लिए बैठे फरियादियों के लिए ये रविवार अहम था. उनकी फरियाद सुनने रविवार को भी हाई कोर्ट (High Court) खुल गया. हाईकोर्ट में दर्ज मामलों की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने दोपहर 12 बजे कोर्ट खुलवाई. उन्होंने याचिकाकर्ता थोक सब्जी विक्रेताओं की फरियाद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न केवल सुना, बल्कि उन्हें बड़ी राहत भी दी. जस्टिस भादुड़ी ने  CMO द्वारा जारी तोड़फोड़ के आदेश पर रोक लगा दी.

याचिकाकर्ता जय माता थोक सब्जी विक्रेता कल्याण संघ, बागबहरा सोसायटी की ओर से शनिवार रात सुनवाई की मांग की गई थी. उनके वकील वकार नैय्यर ने रात 9 बजे रजिस्ट्रार जनरल से बात की और मामले को अति आवश्यक बताकर सुनवाई की अपील की.

इसमें बताया  गया था कि कोरोना काल में महासमुंद जिले के बागबाहरा में स्थित सब्जी मंडी में सभी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के नाम पर SDM ने तेन्दुकोना गांव में शिफ्ट कर दिया. वहां वे सब्जी बेचकर जैसे-तैसे परिवार को पाल रहे थे.

इस बीच 25 अगस्त को CMO ने एक आदेश जारी किया. आदेश में कहा कि सब्जी विक्रेता यहां अवैध कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वे अवैध कब्जा हटा लें. इसके बाद थोक सब्जी विक्रेताओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. शनिवार शाम को 5 बजे तक सभी ऑफिस बंद हो गए थे.

तब CMO फिर एक नया आदेश जारी किया. इस आदेश के तहत सोमवार को व्यापारियों की जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई कर उनका सामान हटाया जाना था. इसी वजह से याचिकाकर्ताओं के वकील वकार नैय्यर ने शनिवार रात 9 बजे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले की गंभीरता और अति आवश्यक सुनवाई किए जाने का निवेदन किया था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!