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आज से आपकी जेब पर पड़ेगा असर : आटा- चावल, दूध, दही, लस्सी, पनीर व शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी… जानें आज से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?…

इम्पैक्ट डेस्क.

लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आज से आपकी जेब और ढीली होने वाली है। अब आपको पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर आज से अधिक जीएसटी देना होगा। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है। 

इसके तहत अब दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

डेयरी प्रोडक्ट और आटा होगा महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% GST लगेगा।

एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर 18% GST
ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से GST वसूली जाएगी। इतना ही नहीं एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

इलाज कराना भी महंगा
हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से GST देय होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, के रूम पर छूट लागू रहेगी।

होटल रूम के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे
वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से GST लगेगा।

महंगा हो जाएगा बिजनेस क्लास का सफर
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही GST से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18% की दर से GST लगेगा।

वेयर हाउस में में सामान रखना भी महंगा पड़ेगा
वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक करमुक्त थीं, उन्हें अब कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से GST लगेगा।

इसके अलावा कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18% की दर से GST लगेगा।

रोपवे से यात्रा करना हुआ सस्ता
GST काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं। अब से इनपर 12% की जगह 5% GST लगेगा।

डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर GST 18 जुलाई से नहीं लगेगा। सरकार ने उन ऑपरेटर्स के लिए माल ढुलाई के किराए पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 12% कर दिया है, जहां फ्यूल की लागत को जोड़ा जाता है।

बढ़ रहा GST कलेक्शन
GST कलेक्शन जून में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में ये 56% की बढ़ोतरी है। वहीं मई के महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था।

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