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नंबर प्लेट से जुड़ा ये नियम जरूर जान लें, कई लोगों से हो रही गलती… 10 हजार रुपए का होता है चालान…

इम्पैक्ट डेस्क.

ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन ले रही है जिनकी नंबर प्लेट पर व्हीकल नंबर के अलावा कुछ लिखा होता है। कई लोग अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर पद, नाम, जाति, धर्म या कुछ और लिखा लेते हैं। ऐसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, निजी और सरकारी वाहनों पर नाम व पद, जाति लिखने पर पाबंदी है। इसके बाद भी आम लोग व जनप्रतिनिधि, निजी वाहन पर बड़े-बड़े अक्षरों में नंबर प्लेट के ऊपर अपना नाम, पद की प्लेट लगा आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

कितना हो सकता है जुर्माना
जिले के ऐसे व्हीकल जिस पर पद नाम, जाति का नाम लिखा है, या फिर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की है। ऐसे चालकों का चालान करने का नियम है। पहली बार ऐसे चालकों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद भी नंबर प्लेट नहीं बदलवाई और पद और जाति सूचक नाम लगाए रखने पर दूसरी बाद 10 हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

नंबर प्लेट से जुड़े नियम
गाड़ी पर नंबर प्लेट का नंबर का साइज ढाई इंच का होना अनिवार्य है। गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट का नंबर पढ़ने योग्य होना चाहिए। नंबर प्लेट पर नंबर एक ही साइज व सीधे-सीधे लिखे होने चाहिए, ऊपर-नीचे लिखे नंबर को खराब या आपत्तिजनक माना जाएगा। नंबर प्लेट पर किसी विभाग या सांकेतिक चिह्न नहीं होना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल पर नंबर प्लेट सफेद या काले रंग पर लिखी होनी चाहिए और व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट पीले रंग में होनी चाहिए।

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