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दंतेवाड़ा : गणेश उत्सव एवं दुर्गा उत्सव पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध…

दंतेवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनीत नंदनवार द्वारा 19 सितंबर से 29 सितम्बर तक गणेशोत्सव तथा 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक दुर्गोत्सव का त्यौहार मनाये जाने के मद्देनजर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है इसके अनुसार जिले के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं यातायात में असुविधा होने की दृष्टि से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है और आगामी त्यौहार के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर तथा माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश तथा समय समय पर राज्य शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा गणेशोत्सव एवं दुर्गात्सव पर्व के दौरान केवल मिट्टी से बनी मूर्तियों की स्थापना करने तथा हानिकारक पेन्ट, कलर का उपयोग नही करने के भी निर्देश है। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों की स्थापना किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। चूंकि गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव समिति के द्वारा मार्गो पर पंडाल, स्वागत द्वार बिना अनुमति के निर्माण करने से नागरिकों को असुविधा होती है। साथ ही नागरिको एवं वाहनों को उक्त स्थान से गुजरने में अत्यंत कठिनाई होती है और उक्त स्थानो पर वाहनों की भीड़ होने के कारण प्रदूषण भी फैलता है। इसके लिए राष्ट्रीय गीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच भोपाल के द्वारा प्रकरण कमाक ओ.ए 78 ध् 2016 में पारित आदेश दिनाक 23 सितंबर 2016 एव एक्जूकिटिंग एप्लीकेशन न 4ध्23 में 17 जुलाई 2023 को आदेश पारित कर बिना अनुमति के पूजा समितियों के द्वारा रोड पर लगाये गये पूजा पंडाल एवं स्वागत द्वार हटाने हेतु आदेशित किया गया है। बिना अनुमति के रोड पर लगाये गये पूजा पंडाल एवं स्वागत द्वार को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यपालिक दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक एवं नगरीय निकाय द्वारा हटाया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
निर्देशानुसार लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्यान पैमाने से 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। लाउडस्पीकर या माइक सेट का उपयोग बिना जिला दण्डाधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नही किया जायेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम या टॉम-टॉम या ट्रम्पेट पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है।
इसके अलावा अति संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाए, अदालत, धार्मिक सस्थाए आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तथा पटाखे नही फोड़े जायेगें। इसी प्रकार इनसे 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हार्न या म्यूजिकल हार्न या अन्य किसी प्रकार के साउंड एम्पलीफायर का उपयोग प्रतिबंधित होगा । वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन कर डी.जे. एवं माईक लगाकर उपयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। आगामी त्यौहार के समय केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जावेगा, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

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