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निलंबित IPS जीपी सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत…

इम्पेक्ट न्यूज़।नई दिल्ली।

निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है।

छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। छापे में सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी।

कई दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा किया गया। जिसके आधार पर राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया गया है। CJI एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ राजद्रोह – भ्रष्टाचार के मामले में 4 हफ्तों तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है।

सिंह ने दोनों मामलों में राहत पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में सिंह ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार के अधीन किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे मामले को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे की CBI को सौंपना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोनों मामलों में अग्रिम राहत पाने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए थे, जिन्हें बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में केवल अग्रिम राहत वाला आवेदन खारिज हुआ। सिंह की मूल याचिका जिसमें उन्होंने CBI से जांच सहित कुछ और डिमांड की है, अभी विचाराधीन है।

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