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दंतेवाड़ा में खाद्य विभाग की गई कार्यवाही : राशनकार्डधारी से खाद्यान्न खरीदने वाले व्यापारी से चावल और चना जब्त…

इम्पैक्ट डेस्क.

दन्तेवाड़ा। जिला खाद्य विभाग द्वार सरकारी खाद्यान्न की खरीदी बिक्री करते हुए व्यापारी के विरूद्ध जप्ती की कार्यवाही की गई घटना क्रम अनुसार मुरकी चौक ग्राम बालूद में गीदम निवासी व्यापारी राजेश शिवहरे के द्वारा कांटा बांट लगाकर राशन कार्डधारी महिला से पीडीएस चावल एवं चना खरीदा जा रहा था। इस सम्बन्ध में खरीदे गए चांवल का टीम द्वारा जांच किया गया जिसमें प्रथम दृष्टया फोर्टीफाइड राइस होना पाया गया, जो कि प्रायः राशनकार्ड में ही वितरण होता है। इ

सके अलावा व्यापारी राजेश शिवहरे के उक्त परिसर की जांच में 20 किलोग्राम चना होना भी पाया गया, जिसके संबंध में व्यापारी द्वारा मौके पर पर्याप्त वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण व्यापारी के पास रखे चांवल (488 किलोग्राम) और चना (20 किलोग्राम) की जप्ती कार्यवाही की गई। जांच के दौरान बेचने वाली उपस्थित राशनकार्ड मुखिया महिला का भी बयान लिया गया और समझाइश दी गई कि पीडीएस का चांवल केवल हितग्राहियों के भोजन में उपभोग के लिए है, न कि किसी व्यापारी को विक्रय के लिए।

जांच के दौरान जांच दल में शामिल खाद्य निरीक्षक श्री अमित तिवारी, योगेश मिश्रा, सचिन घृतलहरे और प्रमोद सोनवानी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा के तहत कार्यवाही किया जिसका निराकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुति उपरांत नियमानुसार किया गया। गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण कर उचित योजना का राशनकार्ड जारी किया जाता है, और जारी राशनकार्ड के अनुसार ही हितग्राहियों को चांवल, शक्कर, नमक, गुड, चना का वितरण किया जाता हैं। जिला दंतेवाड़ा अनुसूचित जिला की श्रेणी में होने के कारण हितग्राहियों में प्रोटीन एवं आयरन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए चना और गुड़ का वितरण हितग्राहियों को राशन दुकानें में किया जाता है।

इस सम्बन्ध में जिले के कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के द्वारा पीडीएस सम्बंधि शासन की योजनाओं की सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है, जिससे कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन अंतिम हितग्राही तक पूरी निर्धारित समय में सुनिश्चित हो सके। जिला के खाद्य विभाग के द्वारा पीडीएस दुकानों में 100 प्रतिशत फोर्टिफाइड चांवल का ही वितरण किया जाता है, जिससे बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन फोलिक एसिड, जिंक आदि भी उचित मात्रा में मिलता रहे। शासन की इस मंशा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री नंदनवार ने पीडीएस दुकानों में वितरित हो रहे खाद्यान्न के अपवर्जन को रोकने और हितग्राहियों के द्वारा ही 100 प्रतिशत उपभोग सुनिश्चित करने अपर कलेक्टर श्री संजय कन्नौजे एवं खाद्य अधिकारी श्री कीर्ति कौशिक को निर्देशित किया गया है।

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