कुम्हार पारा, फाफाडीह, चंगोरभांटा क्षेत्र भी कंटेंटमेंट जोन घोषित… उरला और इतवारी बाजार पहले से लॉक…
इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।
मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से बाहर निकलना हुआ प्रतिबंधित
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत कुम्हार पारा, फाफाडीह क्षेत्र, चगोरा भाटा क्षेत्र (थाना डीडी नगर) में एक नया कोरॉना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप कुम्हार पारा, फाफाडीह चौक, चगोराभाटा क्षेत्र थाना डीडी नगर को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है। शनिवार को रायपुर के निगम क्षेत्र में उरला और इतवारी बाजार को लॉक किया जा चुका है।
संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार ने पूर्व में काली मंदिर भो ज्वेलर्स दुकान, पश्चिम में अमन हरी विला, उत्तर में छूगानी प्राइड मेन गेट, उत्तर पश्चिम में पार्षद निवास छगन चौबे, दक्षिण में कान्हा प्रोविजन स्टोर, मेन एंट्री मैना रेस्टोरेंट न्यू चंगोराभाठा बाजार को कंटेंटमेंट जोन के अंतर्गत रखा गया है।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिस में तैनात पुलिस अधिकारी, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकाने, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत पूर्णत:बंद रहेंगे।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेंटमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कंटेंटमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेंटमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा पास जारी किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंस तथा सेनेटाईजेसन सुनिश्चित करते हुए कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेंटमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अंदर आना पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।