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Madhya Pradesh

64 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले के आरोपी ने मांगी सिविल सेवा परीक्षा देने की अनुमति

इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर शहर में 64 करोड़ रुपए के ड्रेनेज घोटाले के आरोपियों में शामिल सहायक लेखा परीक्षक (ऑडिटर) को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विनय सर्राफ ने गुरुवार को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद रामेश्वर परमार को राज्य सेवा परीक्षा 2024 के 23 जून (रविवार) को आयोजित प्रारंभिक दौर में शामिल होने की अनुमति दे दी। इंदौर नगर निगम में सहायक लेखा परीक्षक के रूप

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