Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में मांस मछली की अवैध की 442 दुकानों पर कार्रवाई

भोपाल
 मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने बाद से ही एमपी की मोहन सरकार एक्शन मोड़ में नजर आ रही है। सीएम मोहन ने अवैध रूप से मीट की विक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिसके बाद पूरे प्रदेश के 290 से ज्यादा निकायों में नगरीय प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है । सरकारी अफसरों के द्वारा अवैध रूप से बाजारों में बिकने वाले मांस मछली की सप्लाई को रोकने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि सिर्फ राजधानी भोपाल के नगरीय प्रशासन ने अवैध रूप से मांस की विक्री करने वाली 50 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने इन दुकानदारों पर 4000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी सीएम पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

इन जगहों पर हुई कार्रवाई

एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो 20 से ज्यादा विक्रताओं की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया । इन दुकानदारों ने बिना नियमों का पालन किए हुए अपनी दुकानें खोल रखी थी, जिसके कारण इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। इसके अलावा होशंगाबाद में 20 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई और डेढ हजार से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा सागर में 50 से अधिक दुकानों पर, ग्वालियर में 30 से ज्यादा, उज्जैन में 12 से ज्यादा, रीवा में 115 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई। जिन पर लगभग 29000 का जुर्माना लगाया गया । शहडोल में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए 90 दुकानों पर 25000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया । वहीं जबलपुर में 55 से अधिक दुकानों पर 11000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।

प्रदेश के अनेक नगरीय निकायों ने इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है । प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगरपालिक निगम में एक, नगरपालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35 इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 विक्रय केन्द्रों पर 4 हजार 300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग में नगरपालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल निकाय 13 में 21 विक्रय केन्द्रों पर 1700 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इंदौर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 11, नगर परिषद में 41, कुल 55 निकायों में 22 विक्रय केन्द्रों पर 6200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

सागर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 13, नगरपरिषद 44, कुल निकाय 58 में 12 विक्रय केन्द्रों पर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। ग्वालियर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 7, नगर परिषद 27, कुल निकाय 35 में 33 विक्रय केन्द्रों पर 8750 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। उज्जैन संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 10, नगर परिषद में 53, कुल निकाय 66 में 13 विक्रय केन्द्रों पर 400 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। रीवा संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 2, नगर परिषद में 27, कुल निकाय 32 में 116 केन्द्रों पर 18 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। शहडोल संभाग में नगरपालिका परिषद में 8, नगर परिषद में 14, कुल 22 निकायों में 95 केन्द्रों पर 25 हजार 300 रुपये, जबलपुर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 19, नगर परिषद में 32, कुल निकाय 54 में 59 विक्रय केन्द्रों पर 11 हजार 650 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार चम्बल संभाग में 2 नगरपालिका निगम, 6 नगरपालिका परिषद, 16 नगर परिषद, कुल निकाय 24 में 20 विक्रय केन्द्रों पर कार्रवाई की गयी है।