मुस्लिम पुलिसवाले दाढ़ी रख सकते हैं, HC ने कॉन्स्टेबल के खिलाफ एक्शन किया रद्द
चेन्नै मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने एक पुलिस कॉन्स्टेबल को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सिपाही को उसकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाढ़ी रखने के लिए दी गई सजा को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई चौंकाने वाली असंगत थी। जी अब्दुल खादर इब्राहिम को छह साल पहले मक्का और मदीना की तीर्थयात्रा के लिए 31 दिन की अर्जित छुट्टी दी गई थी। लौटने पर, उन्होंने पैर में संक्रमण का दावा करते हुए अपनी छुट्टी बढ़ाने की मांग
Read More