कोई समझदार महिला दो साल धोखा नहीं खाएगी… यौन उत्पीड़न केस में क्यों बोला हाईकोर्ट
इम्पैक्ट डेस्क. शादी का झूठा वादा कर बलात्कार के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी समझदार महिला इस सिर्फ इस वादे के आधार पर किसी पुरुष के साथ नहीं घूमेगी कि वह शादी करेगा। जबकि, उसे यह पता था कि दोनों के विवाह की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने कहा, ‘यह अच्छी तरह से जानते हुए
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