सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती के चलते छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश…
बिलासपुर। उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ ने सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती को याचिका में आने वाले निर्णय के अधीन रखा। राज्य शासन और छत्तीसगढ़ व्यापाम के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बताया कि भूतपूर्व कोटा से भरे जाने पदों में 153 पद रहने वाले हैं ख़ाली। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भोलेश कुमार (भूतपूर्व सैनिक) ने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा, सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती में आये मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।
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