प्रदेश में 305 नए पाॅजिटिव, रायपुर में 161 और दुर्ग में 80 संक्रमित मिले… रविवार को कोरोना वाॅयरस से पीड़ित चार लोगों की मौत…
इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अब शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। एक हफ्ते में संक्रमितों और मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे अब प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। प्रदेश में रविवार को विभिन्न जिलों से 305 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है।
रायपुर के बाद अब दुर्ग भी हाॅटस्पाट बन गया है। आज रायपुर जिला में सर्वाधिक 161और दुर्ग में 80 पाॅजिटिव मिले है। शनिवार को रायपुर जिला में 134 और दुर्ग जिला में 93 कोरोना संक्रमित मिले थे। आज प्रदेश में कोरोना संक्रमित चार लोगों की मौत हुई है।
वहीं 261 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2502 है।
स्वास्थ्य विभाग ने रात्रि 8.30 बजे के मेडिकल बुलेटिन में जानकारी देते हुए बताया कि आज पाए गए 305 कोरोना संक्रमित मरीजों में रायपुर जिला से 161, दुर्ग जिला से 80, बिलासपुर से 18, बलौदाबाजार से 16, राजनांदगांव से 13, कांकेर से 5, मुंगेली, सूरजपुर, कबीरधाम जिला से 2-2, बालोद , बेमेतरा, महासमुन्द, सरगुजा, कोरिया और दंतेवाड़ा जिल से एक-एक मरीज शामिल है।
स्वास्थ्य विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित कोरोना संक्रमित 4 लोगों की आज मृत्यु हुई है।
दुर्ग जिला पंचायत के 12 कर्मचारी पाॅजिटिव
रविवार को दुर्ग जिला पंचायत के 12 कर्मचारी और बीएसएफ के आठ कोरोना पाॅजिटिव मिले है। आज रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दुर्ग जिला पंचायत भवन को तीन दिनों के लिए सिर कर दिया गया है। विगत दिनों जिला पंचायत में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद करीब 71 कर्मचारियों की जांच की गई थी। जिसकी रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है। जिसमें से 12 कर्मचारियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि आगामी 3 दिनों तक जिला पंचायत भवन को सील कर बंद कर दिया जाएगा।
शासन की अनुमति के बिना किसी भी निजी लैब या अस्पताल में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखा पत्र, शिकायत मिलने पर कार्यवाही के निर्देश
रायपुर। राज्य शासन की अनुमति के बिना किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि आईसीएमआर द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्विलांस के उद्देश्य से दी गई है। यदि किसी निजी लैब या अस्पताल द्वारा शासन की अनुमति के बिना इस तरह की जांच की जा रही हो तो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल कार्यवाही कर संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित करें।