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गाड़ी पर जाति-धर्म के स्टिकर लगाने वाले सावधान… लग सकता है हजारों का जुर्माना, क्या कहता है कानून…

इम्पैक्ट डेस्क.

जाति और धर्म से जुड़े स्टिकर्स से सने वाहनों का सड़कों पर दिखना आम हैं। कई बार तो ये स्टिकर गाड़ी की नंबर प्लेट से भी बड़े हो जाते हैं और कई मौकों पर प्लेट पर ही लिख दिए जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने की अनुमति कानून नहीं देता है। इतना ही नहीं ऐसा करने पर सजा या भारी जुर्माना दोनों की ही बात कही गई है।

अचानक क्यों होने लगी चर्चा
दरअसल, हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने 2300 लोगों के चालान काटे। इन लोगों की कारों पर जाति और धर्म से जुड़े स्टिकर लगे हुए थे। अब कार पर स्टिकर लगाने वालों का 1 हजार रुपये का चालान काटा गया। वहीं, रजिस्ट्रेशन प्लेट पर स्टिकर लगाने वालों को 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा। अब पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी चलाए जाएंगे।

क्या कहता है कानून
मोटर व्हीकल रूल्स 1989 ने रजिस्ट्रेशन प्लेट पर किसी भी तरह के स्टिकर लगाने की पूरी तरह से मनाही है। इसके अलावा कई राज्यों में सरकारों ने वाहनों पर ऐसे स्टिकर लगाने के खिलाफ आदेश जारी किए हैं, जो जाति या धर्म से जुड़े हों। मोटर व्हीकल नियम बताते हैं कि स्टिकर और एधीसिव यानी चिपकने वाले लेबल्स को रजिस्ट्रेशन प्लेट पर लगाने की अनुमति नहीं है।

नियम यह भी कहते हैं कि नंबर प्लेट 1.0 एमएम एल्युमिनियम की बनी होनी चाहिए, जिसमें सबसे बाएं मध्य में नीले रंग में IND लिखा होना चाहिए।

ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा
अब अगर नंबर प्लेट नियम के तहत नहीं आती है, तो MV एक्ट की धारा 192 कहती है कि पहली बार अपराध करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, बाद में इस तरह की गलती करने पर 1 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। स्टिकर के मामले में पुलिस एमवी एक्ट 1988 की धारा 179 का इस्तेमाल कर रही है। यहां आदेशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है।