2023-24 के लिए आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है
नई दिल्ली अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। इस तारीख के बाद, यदि आप विलंबित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। विलंबित रिटर्न पर 5000 रुपये तक का जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत, यदि आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, अगर आपकी
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