drainage scam

Madhya Pradesh

ड्रेनेज घोटाले के आरोपी को मिली राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी

इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 64 करोड़ रुपये के ड्रेनेज घोटाले के आरोपियों में शामिल सहायक लेखा परीक्षक (ऑडिटर) को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के जस्टिस विनय सर्राफ ने गुरुवार को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद रामेश्वर परमार को राज्य सेवा परीक्षा 2024 के 23 जून (रविवार) को आयोजित प्रारंभिक दौर में शामिल होने की अनुमति दे दी। इंदौर नगर निगम में सहायक लेखा परीक्षक के रूप में पदस्थ

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