बस्तर जिला में 31 जुलाई सुबह 11 बजे से 6 अगस्त रात 12 बजे तक लाक… केवल नगरीय क्षेत्र में होगा कंटेनमेंट जोन… देखें आदेश…
इम्पेक्ट न्यूज. जगदलपुर।
बस्तर जिला में लाक डाउन के लिए नियम की घोषणा कलेक्टर बस्तर ने कर दी है। इसके तहत जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा आसना से आड़ावाल और परपा से पल्लीनाका तक पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्रस्तावित लाक डाउन 31 जुलाई की सुबह 11 बजे से 6 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
राखी की मिठाई जोमैटो या स्वीगी से लिया जा सकेगा। दुकानें बंद रहेंगी। होम डिलवरी दी जा सकेगी।
धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल पूर्णत: बंद रहेंगे।
सब्जी, फल व दूध की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। दवा दुकान पूरे समय के लिए खुले रहेंगे।
नगरीय क्षेत्रों के सभी शासकीय, अशासकीय दफ्तर बंद रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी कर्मचारी को बुला सकेंगे।
29 एवं 30 जुलाई को रक्षाबंधन व ईद के लिए सामान की खरीददारी को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
ठेला में सब्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी व सीएनजी के लिए भी सुबह 6 से 11 बजे तक ही समय निर्धारित है।
FAQ 28