SP नेता आजम खां को झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
न्यूज डेस्क. एजेंसी. जौहर विवि के लिए सींगनखेड़ा के किसान की जमीन को कब्जाने के एक मामले में सेशन कोर्ट में सपा सांसद आजम खां को एक बार फिर झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत इसी तरह के 29 मामलों में पहले ही आजम खां की अर्जी खारिज कर चुकी है। अजीमनगर थाने में किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में सेशन कोर्ट में सपा सांसद आजम खां और पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। 29 मामलों
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