₹71 हजार मासिक आय वाली डॉक्टर पत्नी को कोर्ट से झटका, भरण-पोषण आवेदन रद्द
इंदौर इंदौर के कुटुंब न्यायालय ने एक अहम फैसले में करोड़ों की संपत्ति की मालिक एक महिला डॉक्टर का अंतरिम भरण-पोषण का आवेदन खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पति के समान डिग्रीधारी और उच्च शिक्षित पत्नी को भरण-पोषण दिलाना आवश्यक नहीं है. तलाकशुदा पति-पत्नी दोनों ही उच्च शिक्षित हैं और डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हैं. इंदौर निवासी महिला डॉक्टर ने अपने केरल के निवासी पति के खिलाफ भरण-पोषण की राशि की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था. डॉ पति की ओर से अधिवक्ता योगेश गुप्ता ने
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