दुर्घटना में घायल विद्युत कार्मिकों को 10 हजार रूपये की तत्काल आर्थिक सहायता
भोपाल म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कंपनी के नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स से नियोजित कार्मिकों के साथ कार्य के दौरान घटित घातक/ अघातक दुर्घटना या मारपीट की घटनाओं के दौरान घायल होने पर पीडि़त कार्मिकों को अधिकतम 10 हजार रूपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी जा रही है। आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अनुशंसा के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृतिप्रदान की जाती है। 9 कार्मिकों को आर्थिक सहायता वर्तमान मे कुल 9 पीडित कार्मिकों को आर्थिक सहायता
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