मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग कराने के दिए निर्देश
बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट के फैसले से सभी प्रभावित उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा. सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने पर डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि नियमों के अनुसार, सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों की सेवा पूरी करनी अनिवार्य है. लेकिन काउंसलिंग के दौरान पता
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