बस्तर में अब केवल 2 मई की सुबह 6 से रात 12 बजे तक डीएम का पूर्ण बंदी का संशोधित आदेश… देखें…
इम्पेक्ट न्यूज. जगदलपुर।
बस्तर कलेक्टर अयाज तंबोली ने कोविड 19 रोकथाम को लेकर आज सुबह जारी 48 घंटा कर्फ्यू के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसके तहत अब केवल 2 मई की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पूर्ण बंदी की घोषणा की है।
उल्लेखनीय है कि गुरूवार को बस्तर और उड़ीसा बार्डर पर स्थित धनपुंजी में एक ट्रक के चालक और परिचालक की टेस्ट में संक्रमण का संदेह होने के बाद मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। यह इस तरह का पहला मामला है।
जिला दंडाधिकारी बस्तर अय्याज तंबोली ने आज सुबह जारी अपने पहले आदेश में कहा कि 2 मई सुबह 6 बजे से 3 मई रात 12 बजे तक अस्पताल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर संपूर्ण बस्तर में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। अब इन्हीं शर्तों के अधीन नया आदेश केवल 2 मई की सुबह से आधी रात तक लागू रहेगा।
बस्तर में 2 मई पूर्ण बंदी का आदेश… देखें…