Google Analytics Meta Pixel
RaipurState News

पत्नी के चरित्र पर शक: हत्यारे पति को 10 साल की सजा, कुटेला से पीट-पीटकर कर दी थी हत्या

भाटापारा.

भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी  की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

ज्ञात हो कि आरोपी को दस साल कारवास की सजा और पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला भाटापारा शहर थाने का है। भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी  की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।