D-Bilaspur-DivisionDistrict bilaspur

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीईओ को कलेक्टर नहीं कर सकते सस्पेंड, आदेश निरस्त

बिलासपुर

शिक्षा विभाग में चल रहे युक्तियुक्तकरण के बीच हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बीईओ (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) को कलेक्टर सस्पेंड नहीं कर सकते हैं.

दरअसल, बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में पदस्थ बीईओ मानसिंह भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान छुट्टी पर थे. कलेक्टर ने बीईओ की छुट्टी निरस्त कर बिना सुनवाई का मौका दिए निलंबित कर दिया था.

बीईओ ने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्लास 2 अधिकारी है. इस स्तर के अधिकारी को निलंबन का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है. इसके साथ ही चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने बीईओ के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया.

error: Content is protected !!