HC ने रद्द की मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका, कलेक्टर को दिया ये आदेश
इंदौर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर से कहा है कि वह धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आलोक में विचार करें। आवेदन प्रस्तुत होने के 60 दिन के भीतर कलेक्टर को इन आवेदनों पर निर्णय सुनाना होगा। कलेक्टर को यह भी बताना होगा कि किस आधार पर आवेदन स्वीकार या निरस्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह निर्देश शुक्रवार को इंदौर के आजाद नगर निवासी अल्लानूर अब्बासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अल्लानूर अब्बासी ने हाईकोर्ट
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