CG हाई कोर्ट का फैसला, तलाक व पत्नी की दूसरी शादी के बिना भरण पोषण से मुक्त नहीं हो सकता पति…
Impact desk. परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी व बच्चों को भरण पोषण राशि तय कर पति को प्रत्येक माह भुगतान करने का आदेश दिया था। जिसे चुनौती देते हुए पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी-बच्चों को भरण पोषण के लिए हकदार माना है। मामला बेमेतरा जिले का है। बेमेतरा के अटल विहारी कालोनी निवासी बेबी वर्मा की शादी सिंघौरी निवासी अनिल वर्मा से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे
Read More